नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, हाईकोर्ट ने लिया था सुओ-मोटो

 हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार बुलडोजर चला रही थी। जिसके चलते आज हाईकोर्ट ने  बुलडोजर एक्शन यानि जिले में तोड़- फोड़ अभियान पर रोक लगा दी है। जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश आए वैसे ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने उसी समय अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया। आपको बता दें कि सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने इसकी रोक के आदेश दिए।

आंकड़ों के मुताबिक नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान अब तक 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे।

इससे पहले हरियाणा के नूंह में हिंसा के बीच कई दिनों से विभिन्न जिलों और आसपास के इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू अब चार घंटे के लिए नूंह में हटा लिया गया है।

सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास के तहत हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिले में सोमवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा लिया गया। इससे पहले रविवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया था।

यह झड़प बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के कारण शुरू हुई थी। कई आपराधिक मामलों में आरोपी बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर और उसके दोस्तों ने कुछ दिन पहले वीडियो साझा किया था और खुली चुनौती दी थी कि वह पूरी यात्रा के दौरान मेवात में रहेंगे।

कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यात्रा के दौरान उन्हें देखा था और कहा जाता है कि ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की थी।

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