नारायण राणे को झटका, बॉम्बे HC ने बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया आदेश, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र के जुहू में अपने बंगले पर बनाए गए एक अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित आवास पर कथित अवैध निर्माण और बंगले में बदलाव को लेकर नोटिस भेजा था। बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के एक नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस, मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम की धारा 351 के तहत नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित योजना के उल्लंघन में उपयोग के कथित अनधिकृत परिवर्तन के लिए जारी किया गया था।
सूचना का अधिकार कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने नारायण राणे के बंगले के अवैध निर्माण को लेकर पहले ही मुंबई नगर निगम में शिकायत की थी। दौंडकर ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद नगर निगम ने नारायण राणे के बंगले का निरीक्षण करने का नोटिस जारी किया था। मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत धारा 488 के तहत मुंबई नगर निगम द्वारा राणे को नोटिस भेजा गया था। उसके बाद नगर निगम ने निर्माण को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर राणे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।